जीएसटी लागू होने से पूर्व के कानून में जो भी डिस्प्यूटेड मामले जहां करोड़ों रुपए की बकायदा री भी है उसे खत्म करने के लिए केंद्र सरकार में यह योजना शुरू की है जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक है जो भी सेवा कर में बकायदा रहे हैं वह 30% से 40% के बीच में अपना कर जमा करके उस से मुक्ति पा सकते हैं इस मामले में हमने असिस्टेंट कमिश्नर एस आर एल वर्मा जी से पूछा तो उन्होंने बताया!